जबलपुर : शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी कोरोना कर्फ्यू से छूट प्राप्त दुकानें


जबलपुर/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में कोरोना कर्फ्यू से छूट प्राप्त दुकानें ही शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू से विभिन्न गतिविधियों को छूट देने कल 31 मई को विस्तृत आदेश जारी किया गया था। जिले की समस्त दुकानें (केमिस्ट एवं खान-पान की दुकानों को छोड़कर) शाम 7 बजे तक ही खोली जा सकेंगी।
यह कंडिका कोरोना कर्फ्यू से छूट प्राप्त दुकानों पर ही लागू है। जिन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है उन पर यह लागू नहीं होगी। अर्थात जिन दुकानों को 31 मई को जारी आदेश में खोलने की अनुमति दी गई है वे दुकानें (केमिस्ट एवं खान-पान की दुकानों को छोड़कर) ही शाम 7 बजे तक खुली रह सकेगी। शेष सभी दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।

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