बालाघाट : आज से अनलाक, नई गाइडलाइन का पालन करना जरुरी



रात 10 से प्रात: 06 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ्यू

बालाघाट/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। जिला आपदा प्रबंधन समूह की 29 मई को हुई बैठक में दिये गये सुझावों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत सम्पूर्ण बालाघाट जिले में 01 से 15 जून 2021 तक अनलाक के आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण बालाघाट जिले में रविवार को जनता कर्फ्यू घोषित किया गया है, जो सप्ताह में शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। सम्पूर्ण बालाघाट जिले में रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन आदि जिनमे जनसमूह एकत्र होते हैं प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेगी ऑनलाईन क्लासेस को अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा घर शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, जिम, स्पोर्टस काम्प्लेक्स बंद रहेंगें।

विवाह में दोनों पक्ष मिलाकर 20 लोगों की अनुमति रहेगी

सभी धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय पर 4 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार में 10 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं रहेगी। विवाह समारोह में दोनों पक्षों के मिलाकर 20 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं रहेगी। विवाह

समारोह के आयोजन पूर्व आयोजक को सम्बंधित थाने में विवाह स्थल एवं समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों के नामों की सूची देना अनिवार्य होगा।

अत्यावश्यक सेवाएं वाले विभाग यथा- जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, जेल राजस्व पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन, दूरसंचार, वन के कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जा सकेंगे।

समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिको को वैध आईडी कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल, इन्श्योरेंस कम्पनी अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाए, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। मेडिकल स्टोर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकाने पूरे दिन के लिए खुले रहेगी। पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेगी।

सभी कृषि गतिविधियों को अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुली रहेंगेी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेगे। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशन्स को अनुमति रहेगी। बैंक, इंश्योरेंस NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPls. Cooperative credis socities, कैश मैनेजमेंट एजेंसी संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। ऑटो ई-रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को(मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी। मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें प्रतिदिन प्रात 10 बजे से शाम 06 बजे तक खुली रह सकेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेस को अनुमति रहेगी। सम्पूर्ण जिले में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

येलो (चार या चार से कम एक्टिव कैसेस) एवं ग्रीन (शून्य एक्टिव कैसेस) जोन के ग्रामों में मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महाभारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से पूर्व रेड जोन (पाँच पाँच से अधिक एक्टिव कैसेस ग्रामों की सूची समस्त विभाग प्रमुखों को उपलब्ध करायेंगें ताकि उन ग्रामों में उपरोक्त गतिविधि को रोका जा सके।। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर चालू रह सकेगे।

एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण जिले में आवागमन निर्वाध रहेगा। 19. अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिको, कर्मियों को छूट रहेगी। मैन्टनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाईदर आदि के आगमन पर छूट रहेगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी एवं अधिकारी के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्रायवर, हाउस हेल्प मेड, कुक आदि के आवागमन पर छूट रहेगी। फायर ब्रिगेड, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाओं, दूध एकत्रीकरण/वितरण फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनके कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी। समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुल सकेगें। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए किये जा सकेगें।  समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी तथा कुल बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत उपस्थिति के लिए खुल सकेंगें। समस्त लाजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगन्तुकों के लिए खुल सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट-बाजार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगें।

दुकानों के खुलने के दिन एवं समय निर्धारित

अत्यावश्यक सामग्री एवं सेवाओं से सम्बंधित प्रतिष्ठानों दुकानों एवं संस्थानों के संचालन में मेडिकल स्टोर्स प्रतिदिन 24 घंटे संचालित किये जा सकेगें।  प्रति दिन प्रात: 06 बजे से दोपहर 12 बजे तक दूध डेयरी, फुटकर सब्जी व फल विक्रेता मोहल्ले-मोहल्ले जाकर विक्रय कर सकेगें। डीली निड्स, आटा चक्की, कृषि उपकरण, खाद्य, बीज, उर्वरक की दुकाने, मोटर वाईडिंग एवं कूलर रिपेयर, पशु आहार की दुकानें, सब्जी, फल तथा फुटपाथ पर लगने वाली छोटी दुकानें (अस्थायी रूप से चयनित निर्धारित स्थान पर ही लग सकेंगे ) मोहल्लों/कॉलोनियों में स्थित एकल दुकानें (घनत्व वाले क्षेत्र को छोड़कर) प्रात: 10 बजे से शाम 06 बजे तक संचालित किये जा सकेगें।

सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को कपड़ा, सर्राफा, फुटवेयर, बर्तन भंडार, क्राकरी, टेलरिंग मटेरियल एवं टेलर्स, स्टेशनरी, सैलून प्रात: 10 बजे से शाम 06 बजे तक खुल सकेंगें। मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को प्रात: 10 बजे से शाम 06 बजे तक सभी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री, विद्युत उपकरण एवं सामग्री, आटोमोबाइल गैराज, टायर ट्यूब, पंचर, लकडी टाल एवं फर्नीचर, घड़ी, चश्मा, मोबाइल, कम्प्यूटर की दुकाने, इलेक्ट्रानिक कूलर पंखा, इलेक्ट्रिकल्स दुकानें, सभी प्रकार की रिपेयरिंग दुकाने, किराना स्टोर्स एवं जनरल स्टोर्स एवं अनाज भंडार संचालित किये जा सकेगें।

स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थिति अनुसार उपरोक्त में परिवर्तन करने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्वतंत्र रहेगे, किंतु किसी भी परिस्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक दुकाने नहीं खुलेंगी ।

कोविड-19 प्रोटोकोल जिसका पालन जिले के समस्त व्यक्तियों को करना अनिवार्य है। व्यक्तियों और अंतरराज्य एवं राज्यांतरिक आवागमन निर्वाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर जिले में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। "नो मास्क नो सर्विस अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा है तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय न करे । दुकानदार को स्वयं भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यदि कोई दुकानदार नो मास्क नो सर्विस का उल्लंघन करते पाया जायेगा तो नियमानुसार दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी।

अनुमति प्राप्त सामाजिक कार्यक्रमों (अतिम संस्कार अधिकतम 10 व्यक्ति, विवाह आयोजन अधिकतम 20 व्यक्ति) में सामाजिक दूरी का पालन करना, हेंडवाश, सेनेटाईजेशन की व्यवस्था एवं सभी सम्मिलित व्यक्तियों का फेस मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यह जिम्मेदारी आयोजक की होगी। प्रत्येक व्यक्ति का फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क लगाने से पहले मास्क उतारने के पहले और बाद में या किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। मास्क नाक मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करे। मास्क को उतारने के बाद उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें। यदि कपड़े का मास्क उपयोग में ला रहे है तो उसे प्रतिदिन धो लें और यदि मेडिकल मास्क है तो उसे कूड़ेदान में फेंक दें। सभी कार्यस्थल एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ' नो मास्क नो मूवमेन्ट' का पालन करना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) बनाये रखने के लिए जहां एक समय हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे एवं व्यक्तियों से मेल-जोन कम रखे सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट (2 गज) की दूरी बनाये रखे!

सभी दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे स्वयं व स्टॉफ को कोविड- 19 का टीका अवश्य लगवायें। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों/ कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को बनाये रखें। सभी व्यक्ति जो किसी ऐसी जगह हो कि सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धुलें या सेनेटाईजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। यह आदेश दिनांक 31 मई 2021 की रात्रि 12 बजे से दिनांक 15 जून 2021 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा।

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