बालाघाट/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। मंदिर पुजारी से मारपीट करने वाले दो आरोपितों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए एक-एक साल की सजा से दंडित किया है। साथ ही 3000-3000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला 18 जून को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोहित माधव बालाघाट की अदालत में सुनाया गया। आरोपित मुन्ना उर्फ कोमेंद्र पिता मधुकर खंडेलकर, सोनू उर्फ नरेंद्र पिता गणेश तिलासे निवासी वार्ड नंबर एक ढीमर बूढ़ी के रहने वाले है। अभियोजन पक्ष के अनुसार फरियादी अंगेश कुमार ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह वार्ड नंबर एक सार्वजनिक दुर्गा मंदिर ढीमरटोला निवासी है। माह सितंबर 2014 से वह मंदिर का पुजारी है वह देखरेख पूजा पाठ का कार्य करता है। 13 जुलाई 2015 को अपने घर रीवा से मंदिर बूढी ढीमरटोला पहुंचा और देखा कि मंदिर के कमरे का ताला टूटा हुआ था जिसे देखकर वह रिपोर्ट करने जा रहा था। तभी मंदिर में मधुकर बुनकर वाले की लड़की अपनी मां व भाई के साथ आई। तब अंगेश ने उन्हें मंदिर से बाहर जाने को कहा तो लड़की ने अपने भाई मुन्ना को फोन करके बताई। तब मुन्ना अपने साथी सोनू उर्फ नरेंद्र के साथ आया और पुजारी को गाली गलौज कर पत्थर से बाए हाथ की उगली एवं पीठ में चोटें पहुंचाई थी। विवेचना उपरांत डायरी न्यायालय में प्रस्तुत की गई। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपितगण मुन्नाा उर्फ कोमेंद्र पिता मधुकर खंडेलकर, सोनू उर्फ नरेंद्र पिता गणेश तिलासे को धारा 325 भादवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000-3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विमल कुमार सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बालाघाट द्वारा की गई।
बालाघाट : मंदिर के पुजारी से मारपीट करने वाले आरोपितों को एक-एक साल की सजा
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