रिपोर्टर सतीश मिश्रा
मोतिहारी/पूर्वी चंपारण/बिहार/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णय के आलोक में इस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पीड़ितों को मुआवजा देने हेतु 68,91,250 (अड़सठ लाख एकानवे हजार दो सौ पचास) रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि को इस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत पीड़ित 137 लोगों के बीच RTGS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वरम राम ने बताया कि 137 व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली गई है इनके बीच आरटीजीएस की माध्यम से राशि की भुगतान किया जाएगा। विदित हो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के विभिन्न धाराओं में पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
एक टिप्पणी भेजें