बालाघाट : सोनोग्राफी के अभिलेखों को दुरुस्त नहीं रखने पर डॉ. भारती सुराना पर 10 हजार रुपये का जुर्माना


बालाघाट/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पीसी एंड पीएनडीटी के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर दीपक आर्य ने सोनोग्राफी के अभिलेखों का संधारण नहीं करने के कारण डॉ. श्रीमती भारती सुराना नर्सिंग होम वारासिवनी की सोनोग्राफी मशीन का पंजीयन निलंबित कर मशीन को सीलबंद करने का आदेश दिया गया था। इस मशीन को सीलबंद कर दिया गया था और डॉ. श्रीमती भारती सूराना को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था। 

डॉ. श्रीमती सुराना के स्पष्टीकरण के बाद कलेक्टर ने प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पीसी एंड पीएनडीटी का प्रथम बार उल्लंघन करने के कारण उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि 3 दिनों के भीतर राष्ट्रीयकृत बैंक के चेक से जमा कराने कहा गया है। जुर्माने की राशि जमा करने के उपरांत सील की गई सोनोग्राफी मशीन के पंजीयन का निलंबन समाप्त किया जायेगा।

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