बालाघाट : एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास


बालाघाट/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।  एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरथ सिंह कटंगी की अदालत ने 3 वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रु के अर्थदंड से दंडित किया है आरोपी का नाम थाना खैरलांजी ग्राम नवेगांव वार्ड नंबर 17 निवासी 30 वर्षीय पवन पिता राजेंद्र कुमरे बताया गया है। जिसे धारा 420 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 का अर्थदंड सहित धारा 40 सहपठित धारा 65 सूचना एवं प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 के अर्थदंड से दंडित किया है। 

जानकारी के अनुसार प्रार्थी चंद्र कुमार अपनी पत्नी संगीता बालाधरे के साथ 2 मार्च 2020 को पुराना पेट्रोल पंप के पास कटंगी स्थित सेंट्रल बैंक एटीएम में अपनी पत्नी के एसबीआई एटीएम का बैंक बैलेंस चेक करने गया था, जहां मशीन से उसे बैलेंस देखने में कठिनाई हो रही थी, मुंह पर कपड़ा बांधे एक अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के पीछे खड़ा था, प्रार्थी के एटीएम कार्ड से जानकारी निकाल देता हूं।  यह कह कर प्रार्थी के एसबीआई एटीएम कार्ड को अन्य कार्ड के साथ बदल कर प्रार्थी का कार्ड ले गया, कुछ देर बाद प्रार्थी की पत्नी के मोबाइल पर मैसेज आया कि उसके खाते से 11 हजार रु  निकाल लिए गए हैं। जिसके बाद प्रार्थी द्वारा कार्ड ब्लॉक करा कर सूचना थाना कटंगी में दी थी।  उक्त सूचना के आधार पर आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।  विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर विचार करते न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया है।

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