डिण्डौरी/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 174/2021 के आरोपी फूलसिंह पिता चैतराम मरावी पिता उम्र 35 वर्ष जाति बैगा निवासी मनेरी थाना शहपुरा द्वारा अपहरण कर नाबालिग लड़की के साथ क्रूरतापूर्वक जबरदस्ती बलात्कार करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 366(ए), 376, 376(2)(n), 376(3), 506 भादंवि एवं धारा 3,4,5,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर राजकुमार मण्डराहा जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा विरोध करने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।
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