फाइल फोटो |
उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार सुबह रहेजा गार्डन के पास हुई, जिससे कुत्ते की बायीं आंख और चेहरे पर चोटें आईं। उन्होंने बताया कि आरोपी कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 429 (पशु की जान लेने या अपंग करने की शरारत आदि) और 279 (लापरवाही से वाहन चलाने) तथा पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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