क्रूज ड्रग पार्टी : आर्यन खान को 20 अक्तूबर तक रहना होगा जेल में, ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

फाइल फोटो


मुंबई। मुंबई तट के नजदीक क्रूज शिप पर प्रतिबंधित मादक पदार्थ की जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 20 अक्तूबर तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने आज आर्यन खान की ज़मानत याचिका पर 20 अक्तूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि आर्यन के वकील ने दलील दी कि जमानत से जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा और केवल अनुमान के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते।

इससे पहले आज ज़मानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई डेढ़ घंटे देरी से शुरु हुई, जिसका कारण यह था कि एएसजी कोर्ट में देरी से पहुंचे। एएसजी ने देरी से आने के लिये कोर्ट से माफी मांगी। सुनवाई शुरु होते ही आर्यन के वकील ने आग्रह किया कि आज ही याचिका पर सुनवाई पूरी की जाये। कल से कोर्ट में दशहरे की 5 दिन की छुट्टियां शुरु थीं। उल्लेखनीय है कि जमानत याचिका पर कल कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। 

इससे पहले, एनसीबी ने बुधवार को अदालत में दावा किया कि अबतक की जांच में आर्यन खान की साजिश में संलिप्तता और मादक पदार्थ की अवैध खरीद एवं उपभोग में भूमिका का खुलासा हुआ है। एनसीबी ने अदालत में दाखिल हलफनामा में यह भी बताया कि आर्यन खान कुछ लोगों के संपर्क में थे जो मादक पदार्थ की खरीद में अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य प्रतीत होते हैं। एजेंसी ने कहा कि इस मामले में विदेश में हुई वित्तीय लेनदेन की और जांच करने की जरूरत है। 

एनसीबी ने हलफनामा आर्यन खान द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस अधिनियम (एनडीपीएस) के मामलों को सुनने के लिए अधिकृत विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल की अदालत में दाखिल जमानत याचिका के जवाब में दिया। विशेष न्यायाधीश जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।

एनसीबी ने हलफनामे में कहा, ‘‘प्रथमदृष्टया पता चला कि आर्यन खान ने अरबाज मर्चेंट और उसके स्रोतो से मादक पदार्थ खरीदा।’ एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान मिली सामग्री से खुलासा होता है कि आर्यन खान की मादक पदार्थ की गैर कानूनी खरीद और विपणन में भूमिका है। एनसीबी ने बताया कि अबतक की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अक्षित कुमार और शिवराज हरीजन ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की आपूर्ति की। 

एनसीबी ने कहा, ‘‘ मामले में आर्यन खान की भूमिका और संलिप्तता एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ की अवैध तस्करी सहित गंभीर अपराध है। ऐसा लगता है कि इस आवेदक का अन्य आरोपियों के साथ गठजोड़ था।'' 

एजेंसी ने कहा कि सभी आरोपी आपस में जुड़े हैं, ऐसे में प्रत्येक आरोपी की भूमिका अलग-अलग करना संभव नहीं हैं। गौरतलब है कि अदालत अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा, नुपुर सतीजा, अक्षित कुमार, मोहक जायसवाल, श्रेयास अय्यर और अविन साहू की जमानत याचिका पर भी सुनवाई कर रही है। अबतक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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