पीड़िता ने कहा, 'मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूं', दलील खारिज कर कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 7 साल कैद की सजा




गाजियाबाद। यूपी के गाजियाबाद की कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार करने और उसे 6 महीने की प्रेग्नेंसी में छोड़कर जाने के दोषी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ये फैसला पीड़िता की उस दलील को खारिज करते हुए सुनाया है, जिसमें उसने कहा था कि वो आरोपी के साथ रहना चाहती है।

पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज पीयूष तिवारी ने ये अहम फैसला सुनाया है। उन्होंने साहिबाबाद के रहने वाले अमजद को नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई है। हालांकि, पीड़िता ने खुद दलील दी थी कि वो घटना के वक्त 18 साल की थी।

ये मामला 2014 का था और 7 साल चली लंबी सुनवाई के बाद इस पर फैसला आया है। सरकारी वकील संजीव बखरवा ने बताया कि पीड़िता कोर्ट में मुकर गई थी और उसने कहा था कि वो अमजद के साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि जून 2014 में अमजद की गिरफ्तारी के बाद से पीड़िता उसके परिवार के साथ ही रह रही थी। 

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