उत्तर प्रदेश : कानपुर के कारोबारी की मौत : सीबीआई जांच याचिका पर न्यायालय ने केंद्र, उप्र सरकार से जवाब मांगा




नई दिल्ली। कानपुर के एक कारोबारी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। इस मामले में छह पुलिस कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और उनके जवाब मांगे। पीठ ने अगली सुनवाई दिवाली के अवकाश के बाद करना तय किया।

कारोबारी की विधवा पत्नी की ओर से वकील अमित जॉर्ज ने कहा कि घटना के फौरन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘अभी तक सीबीआई ने मामला दर्ज नहीं किया है और ना ही राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी कोई जांच कर रही है। यहां तक कि अभी तक घटना स्थल पर रहीं परिस्थितियों का कृत्रिम चित्रण (क्राइम सीन रिक्रियेशन) नहीं किया गया है।’’

पीठ ने कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी कर रही है।

कारोबारी मनीष गुप्ता (36) की गोरखपुर के एक होटल में पुलिस के एक छापे के दौरान मौत हो गयी थी। वह अपने दो दोस्तों के साथ होटल में ठहरे थे।

पुलिस ने पहले आरोप को खारिज कर दिया था और कहा कि गुप्ता नशे में थे और उन्हें जमीन पर गिरने से सिर में चोट लगी थी।

इस मामले में छापे में शामिल छह पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला 29 सितंबर को दर्ज किया गया।

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