विरोध प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है लेकिन वे अनिश्चितकाल के लिए सड़क अवरुद्ध नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट


किसान संगठनों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा

नई दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है लेकिन वे अनिश्चितकाल के लिए सड़क अवरुद्ध नहीं कर सकते। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंततः कोई समाधान निकालना होगा। कानूनी रूप से चुनौती लंबित है फिर भी हम विरोध करने के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं लेकिन सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए किसान संगठनों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

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