कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को उन दो याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें अदालत के एक सेवारत न्यायाधीश तथा दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के विरुद्ध न्यायिक कदाचार का आरोप लगाया गया था। मरडु फ्लैट विध्वंस मुद्दे के संबंध में न्यायाधीशों द्वारा पारित आदेश के सिलसिले में उक्त आरोप लगाए गए थे।
न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने कहा कि याचिकाएं इस लायक नहीं हैं कि उनकी सुनवाई की जाए। अदालत के निर्णय का कारण बताते हुए विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
वकील यशवंत शिनॉय के जरिये दायर दोनों याचिकाओं में अनुरोध किया गया था कि न्यायाधीशों के विरुद्ध न्यायिक कदाचार की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाए और शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर पारित किये गए किसी भी आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाए।
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