जबलपुर। जबलपुर में पालन-पोषण गृह चलाने वाले एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के संचालक के खिलाफ किशोरों को एक धर्म विशेष की तालीम को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
बरेला पुलिस थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि करुणा नवजीवन पुनर्वास केंद्र के संचालक के खिलाफ अपने पालन-पोषण गृह में रहने वाले किशोरों को बाइबल के उपदेश देकर एक धर्म विशेष की तालीम को बढ़ावा देने और अन्य गड़बड़ियों के लिए मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा तीन एवं पांच तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा चार एवं 42 के तहत मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।
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