बालाघाट : लोक सेवा के अंतर्गत समय पर सेवायें नहीं देने पर दो अधिकारियों पर लगा जुर्माना



बालाघाट। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को तय समय सीमा में चाही गई सेवाओं का लाभ नहीं देने पर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने दो अधिकारियों पर 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। किरनापुर एमपीईबी के जूनियर इंजीनियर ललित मार्को पर 3500 रुपये एवं लांजी तहसीलदार आर पी मार्को पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जूनियर इंजीनियर और तहसीलदार को यह राशि चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है। जुर्माने की यह राशि समय सीमा में सेवायें नहीं से प्रताड़ित आवेदक को प्रदान की जायेगी।

किरनापुर तहसील के ग्राम भालवा की दयावंता द्वारा 30 अक्टूबर 2021 को बिजली का मीटर सुधारने/बदलने के लिए आवेदन दिया था। इस आवेदन का 24 दिसंबर 2021 तक निराकरण किया जाना था। लेकिन अब तक आवेदन निराकरण लंबित है। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने 3 जनवरी 2022 को जूनियर इंजीनियर ललित मार्को को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा था। लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है। जिसके कारण जूनियर इंजीनियर ललित मार्को पर 3500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।   

इसी प्रकार लांजी तहसील के ग्राम सावरीकला के रविन्द्र देशमुख एवं विजय येड़े द्वारा 15 दिसंबर 2021 को स्थानीय निवसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन आवेदनों का निराकरण कर 24 दिसंबर 2021 को आवेदकों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाना था। लेकिन आवेदकों को समय सीमा बीत जाने के बाद 27 दिसंबर को यह प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। इस पर कलेक्टर द्वारा लांजी तहसीलदार आर पी मार्को को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था। लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण तहसीलदार मार्को पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जुर्माने की यह राशि समय सीमा में चाही गई सेवायें नहीं मिलने से प्रताड़ित हुए आवेदकों को प्रदान की जायेगी। उल्लेखनीय है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को तय समय सीमा में चाही गई सेवायें का लाभ नहीं मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी पर प्रति दिन विलंब के लिए 250 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जुर्माने की यह राशि जिम्मेदार अधिकारी से वसूल कर आवेदक को प्रदान की जाती है।

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