अलीगढ़। अलीगढ़ शहर से कांग्रेस उम्मीदवार सलमान इम्तियाज को जिले से बाहर रहने (जिला बदर) का आदेश दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। इम्तियाज के घर पर शुक्रवार को 14 जनवरी का यह आदेश चस्पा किया गया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर) राकेश कुमार पटेल ने बताया, उन पर गुंडा अधिनियम के तहत मामला होने के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि वह शहर की शांति के लिए खतरा थे।
इम्तियाज एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और उनपर पहले भी मार्च 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए विरोधी आंदोलन के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया था। एएमयू के कई अन्य छात्र नेताओं को भी इस तरह के प्रतिबंध आदेश जारी किए गए थे। इम्तियाज ने कहा कि उन्होंने 2020 में प्रतिबंध के आदेश का जवाब दिया था और तब से उनकी याचिका पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने बताया, अचानक नामांकन दाखिल करने के बाद, मुझे शहर छोड़ने और कासगंज जिले के एक पुलिस थाने में रिपोर्ट करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में इम्तियाज ने भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजकर हरिद्वार में दिए गए कथित घृणा भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने अलीगढ़ में प्रस्तावित ‘धर्म संसद' का भी विरोध किया था जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि पार्टी इस आदेश को अदालत में चुनौती देगी।
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