10वीं और 12वीं कक्षा की ‘ऑफलाइन' बोर्ड परीक्षा रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल सीबीएसई और कई अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की ‘ऑफलाइन' बोर्ड परीक्षा रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। 

कोर्ट की पीठ ने कहा कि इससे न केवल झूठी उम्मीदें बंधती हैं, बल्कि परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। छात्रों और अधिकारियों को अपना अपना काम करने दें। अधिकारियों को फैसला लेने दें। अगर फैसला गलत है, तो उसे चुनौती दें।'

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अधिकतर राज्यों के बोर्ड ने अब तक परीक्षा की तारीखों की घोषणा नहीं की है। पीठ ने कहा कि जब भी परीक्षा ली जानी है, बोर्ड इसकी घोषणा करेंगे और इसमें क्या समस्या है? याचिकाकर्ता के वकील ने कोविड-19 महामारी के बीच शीर्ष अदालत द्वारा पिछले साल बोर्ड परीक्षा से जुड़े मामले में पारित किए गए आदेश का हवाला दिया। 

इस पर, पीठ ने कहा कि पूर्व में जो हुआ था, वह वर्तमान में आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकता। याचिका में सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड को अन्य माध्यमों से परीक्षा लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। बोर्डों ने 10वीं और 12वीं के लिए ‘ऑफलाइन' (स्कूल परिसर में) बोर्ड परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव दिया है।

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