चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि बतौर उप-निरीक्षक (एसआई) या पुलिस के विशेष एसआई पद पर पदोन्नति के लिए हेड कांस्टेबल के रूप में दस साल की सेवा अनिवार्य है।
उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने चार फरवरी को यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय, न्यायमूर्ति एक आनंद वेंकटेश और न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी की पूर्ण पीठ ने कहा कि सरकारी आदेशों में दिए गए लाभ को प्राप्त करने के लिए, उस लाभ के लिए तय अपेक्षाओं को पूरा करना भी अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि इन अपेक्षाओं की 'वास्तविक' संतुष्टि भी अपेक्षित है। पूर्ण पीठ ने वर्ष 2014 से 2021 तक उच्च न्यायालय और इसकी मदुरै पीठ के समक्ष दायर 600 से अधिक रिट याचिकाओं और आवेदनों पर आदेश पारित किया। एसआई के तौर पर पदोन्नति के संबंध में दो अलग-अलग पीठ द्वारा दिये गए अलग-अलग आदेशों के कारण ये मुद्दा पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।
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