लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा

फाइल फोटो

नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की आज जेल से रिहाई हो गयी। वह 129 दिन बाद जेल से बाहर आया। देश के गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 10 फरवरी को जमानत मिलने के बाद कहा गया कि कागजी कार्रवाई पूरी होते ही आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जमानत आदेश में 2 धाराओं का न होना उसके जल्दी रिहा न हो पाने की वजह थी। 

आशीष मिश्रा के वकील को हाईकोर्ट में ज़मानत आदेश की करेक्शन एप्लीकेशन डालनी पड़ी। सोमवार को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि आशीष के ज़मानत आदेश में आईपीसी 302 और 120बी जोड़ दिया जाये। जिला जज ने इस हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई मामले में 3-3 लाख के दो बेल बॉन्ड जमा करने को कहा।

उल्लेखनीय है कि बीते साल 3 अक्तूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे 4 किसानों को एसयूवी कार से कुचल दिया गया था। इस घटना के बाद भड़की हिंसा में और भी लोग मारे गये। आरोप है कि किसानों को कुचलने वाली कार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की थी और उसमें उनका बेटा अजय मिश्रा उर्फ मोनू सवार था। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मोनू को 9 अक्तूबर को गिरफ्तार कर लिया था।

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