विवाह समारोहों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या की सीमा हटाई, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा


भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद शुक्रवार को शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या की सीमा हटा दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में राज्य में कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया गया।

बैठक के बाद, राज्य के गृह विभाग ने शुक्रवार शाम को विवाह समारोहों पर प्रतिबंध हटाने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की। इससे पहले शादियों में कुल 250 मेहमानों को शामिल होने की इजाजत थी। नए दिशानिर्देश 5 फरवरी से लागू होंगे।

अधिसूचना में कहा गया कि "मध्य प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, सरकार ने केवल 250 मेहमानों को विवाह के लिए अनुमति देने के अपने पहले के फैसले को वापस लेने का फैसला किया है।"

नया नियम सिर्फ शादी के फंक्शन पर लागू है। अन्य सभी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक सभाओं में अभी 250 लोग ही उपस्थित होंगे।

रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। इसी तरह, अंतिम संस्कार में केवल 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जबकि अगले आदेश तक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक जारी है।

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