नई दिल्ली। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा की दाखिला प्रक्रिया का आयोजन हो रहा है। लेकिन इस वर्ष केंद्रीय विद्यालय द्वारा पहली कक्षा के दाखिले के लिए बनाए गए उम्र सीमा मानदंडों पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई है। वीरवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेखा पल्ली ने इसे 8 मार्च के लिए अधिसूचित कर दिया है।
अगली सुनवाई 8 मार्च को
वीरवार को केंद्रीय विद्यालय काउंसिल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को नई शिक्षा नीति को चैलेंज करना चाहिए था। याचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि किसी एक कारण के लिए याचिका कर्ता नई शिक्षा नीति को चैलेंज नहीं करेगा।
क्योंकि एनईपी में कहीं नहीं कहा गया है कि केवीएस की पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र सीमा 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने अदालत से अनुरोध किया है कि लाखों अभिभावक उम्र सीमा की गाइडलाइंस से प्रभावित हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए इस मामले को बड़ी बेंच के सामने रखा जाए।
एक टिप्पणी भेजें