सरोजिनी नगर में 200 झुग्गियां गिराने के प्रस्ताव पर एक सप्ताह के लिये रोक

झुग्गी निवासी बालिका की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया नरम रुख 


नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के सरोजिनी नगर में लगभग 200 ‘झुग्गियों' को गिराये जाने के प्रस्ताव पर सोमवार को एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी। 

जस्टिस के. एम. जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने झुग्गी निवासी बालिका वैशाली की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों पर गौर किया। वैशाली की 10वीं की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। वैशाली ने पीठ से कहा कि हजारों लोग बिना किसी अन्य पुनर्वास योजना के बेदखल हो जाएंगे। 

पीठ ने कहा, ‘सुनवाई की अगली तारीख तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।' पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि दो मई तय की। झुग्गियों को हटाए जाने के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक सोमवार को समाप्त हो रही थी। 

चीफ जस्टिस एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को उन दलीलों पर गौर किया था कि झुग्गियों को गिराये जाने के आसन्न खतरे के मद्देनजर याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने हालांकि अधिकारियों को सुने बिना स्थगन को बढ़ाने से इनकार कर दिया था। 

गौरतलब है कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने चार अप्रैल को 'झुग्गियों' के सभी निवासियों को एक सप्ताह के भीतर जगह खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था।

 

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