कोटा। राजस्थान के बूंदी की एक पॉक्सो अदालत ने 19 साल की लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में 22 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सरकारी अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया कि अदालत ने बूंदी जिले के गेंडोली थानाक्षेत्र के एक गांव के निवासी अखिलेश मीणा को अक्टूबर 2019 में अपने ही गांव की एक किशोरी से बलात्कार का दोषी पाया।
मेघवाल ने कहा कि मीणा 18 अक्टूबर, 2019 को लड़की के घर में घुस गया, जब वह घर पर अकेली थी और उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि मीणा अपराध के बाद मौके से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि पीड़िता अपने माता-पिता के साथ 19 अक्टूबर को गेंडोली पुलिस थाने पहुंची और मीणा के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में पॉक्सो अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
लोक अभियोजक ने कहा कि न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने सोमवार को मीणा को घर में अनधिकृत प्रवेश करने और किशोरी के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया और उसे आईपीसी की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
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