मध्यप्रदेश : फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर का उपयोग अनिवार्य


भोपाल। जिन क्षेत्रों में कम्बाइन हार्वेस्टर से फसल की कटाई की जाती हैं, वहां हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर के उपयोग को अनिवार्य किये जाने तथा रीपर कम्बाइन्डर के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन निर्देशों के परिपालन में कृषकों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिये उपयोगी मशीने जैसे हैप्पी सीडर, जीरो ट्रिल सीड ड्रिल, रिमर्सिवल प्लाऊ, स्ट्रा रीपर रेक, वेलर एंव ग्रेडर आदि यंत्रों को कृप करने के लिये प्रेरित किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। 

इस कदम से गर्मियों में लगने वाली आग की दुर्घटनाओं से होने वाले जन-धन के नुकसान पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। ऐसे क्षेत्रों में जहां कम्बाइन हार्वेस्टर से गेंहू की फसल कटाई की जा रही है, वहाँ पर हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर के उपयोग को भूसा बनाने हेतु अनिवार्य किया गया है। बिना स्ट्रारीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध है।

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