हाईकोर्ट : मस्जिद पर लाउडस्पीकर मौलिक अधिकार नहीं



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजान के समय मस्जिद पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, 'कानून में अब स्पष्ट हो चुका है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं है।' कोर्ट की पीठ ने बदायूं जिले के इरफान की याचिका पर यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ता इरफान ने बदायूं जिले की बिसौली तहसील के उप-जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ न्यायालय का रुख किया था। उप-जिलाधिकारी ने गांव की मस्जिद में अजान के समय लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मांगने वाली इरफान की अर्जी खारिज कर दी थी। 

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उक्त आदेश पूरी तरह से अवैध है और यह मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने के याचिकाकर्ता के मौलिक एवं विधिक अधिकारों का हनन करता है। 

हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील खारिज करते हुए कहा, 'अब यह बात कानून में स्पष्ट की जा चुकी है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं है।' 

अदालत ने कहा, 'उक्त आदेश में एक ठोस कारण बताया गया है। इस तरह हमें लगता है कि मौजूदा याचिका साफतौर पर गलत है, लिहाजा इसे खारिज किया जाता है।'

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