नाबालिग लड़की के यौन शोषण के जुर्म में ऑटोरिक्शा चालक को 20 साल की कैद



कोट्टायम/केरल। केरल में कोट्टायम की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की का एक साल तक यौन शोषण करने के जुर्म में एक ऑटोरिक्शा चालक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। 

कोट्टायम की अतिरिक्त जिला अदालत (पोक्सो) न्यायाधीश के एन सुजीत ने शुक्रवार को वदावथुर निवासी सेबी (42) को 20 साल की जेल की सजा सुनायी और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि आरोपी ने जून 2017 से दिसंबर 2018 के दौरान नाबालिग का यौन शोषण किया। 

अदालत ने कहा कि उसे पीड़िता के परिवार ने बच्ची को स्कूल छोड़ने और वहां से लाने की जिम्मेदारी दी थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि सेबी बच्ची को सबसे आखिर में छोड़ता था और घर जाने के रास्ते में उसका यौन शोषण करता था।

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