गोवा : रेस्तरां ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार' के संबंध में शिकायत पर सुनवाई शुरू



पणजी। गोवा के आबकारी आयुक्त ने शुक्रवार को वकील एवं आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकता आयरेज़ रॉड्रिग्स की उस शिकायत पर सुनवाई शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उत्तरी गोवा के असगांव में एक विवादित रेस्तरां को संचालित करने के लिए ‘अवैध तरीके से' लाइसेंस लिया गया था और इस साल उस व्यक्ति के नाम से फिर से इसका नवीनीकरण कराया गया, जिसकी 2021 में मौत हो गई थी। 

सुनवाई के दौरान आबाकारी आयुक्त नारायण गैड ने सुनवाई के लिए दो बिंदु तय किए कि क्या आबकारी लाइसेंस गलत और अपर्याप्त दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया और क्या अधिकारियों की ओर से प्रक्रियागत कोई अनियमितता की गई। 

‘सिली सोल्स कैफे एंड बार' पिछले सप्ताह उस समय विवादों में घिर गया था, जब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का इस संपत्ति से संबंध है। ईरानी की बेटी ने इन आरोपों से इनकार किया है। ईरानी की बेटी के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल न तो इस रेस्तरां की मालिक हैं और न ही वह इसका संचालन करती हैं। 

अधिवक्ता और वकील आयरेज़ रॉड्रिग्स ने शिकायत दर्ज कराई है। आबकारी आयुक्त नारायण गैड ने रॉड्रिग्स और शराब लाइसेंस धारक दिवंगत एंटनी डीगामा के परिवार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता बेनी नाजरेथ को सुना। सुनवाई दिन में पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर समाप्त हुई। सुनवाई के बाद रॉड्रिग्स ने कहा कि आबकारी आयुक्त ने सुनवाई के लिए दो मुद्दे तय किए हैं। पहला कि क्या लाइसेंस गलत या अपर्याप्त दस्तावेज या गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया। दूसरा क्या आबकारी अधिकारियों ने लाइसेंस देने में कोई प्रक्रियागत अनियमितता की। आबकारी आयुक्त ने लाइसेंस धारक को इन दो मुद्दों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त तक के लिए टाल दी। 

दिवंगत एंथनी डीगामा का बेटा डीन सुनवाई के दौरान उपस्थित रहा। इस दौरान रॉड्रिग्स ने आबकारी आयुक्त का ध्यान आकर्षित कराया गया कि एक अन्य बेटे डाले का नाम जानबूझकर दबा दिया गया है। रॉड्रिग्स ने अपनी शिकायत में कहा कि गोवा में आबकारी नियम के तहत केवल मौजूदा रेस्तरां को बार लाइसेंस जारी किया जा सकता है, लेकिन इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया है। 

उन्होंने शिकायत में कहा, ‘‘ आबकारी विभाग ने 18 फरवरी 2021 को नियमों का उल्लंघन करते हुए परिसर में विदेशी शराब के सेवन के लिए खुदरा बिक्री का लाइसेंस दिया। वहीं बिना रेस्तरां लाइसेंस के उक्त आउटलेट को देश में निर्मित विदेशी और देसी शराब की खुदरा बिक्री का दूसरा लाइसेंस दिया।' 

उन्होंने यह भी आरोप लगया कि एंथनी डीगामा के नाम पर लाइसेंस को मंजूरी दी गई, जबकि उसके आधार कार्ड के आधार पर वह मुंबई का निवासी है। रॉड्रिग्स ने यह भी आरोप लगाया कि जून में मापुसा में स्थानीय आबकारी कार्यालय ने कानून का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए ‘डीगामा के नाम पर लाइसेंस का नवीनीकरण किया , जबकि मुंबई नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार , उसकी 17 मई , 2021 को मौत हो चुकी है।’

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