गांव में शुरू की गई चलो बस सर्विस से सैकड़ों परिवारों के सामने खड़ा हो जाएगा रोजी-रोटी का संकट

रोज बन रही विवादों की स्थिति, आरटीओ ने बताया 
पूरी तरह वैध, निजी बस संचालक बता रहे अवैध



बरगी नगर l बरगी परिक्षेत्र यानिजबलपुर से बरगी नगर में शुरू की गई सिटी बस सेवा को अभी हफ्ता भर ही हुआ है और इसको लेकर निजी बस संचालकों द्वारा वाद विवाद तथा आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलने लगा है और रोज विवाद की स्थिति बन रही है। कारण डेढ़ सौ से अधिक परिवारों के सामने उनकी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है l निजी बस सेवा संचालकों हेमंत उपाध्याय, मोहम्मद इजराइल, विजय सिंह पंडा, मोहम्मद अकरम, ताराचंद्र गढेवाल, विजय पटेल और उदय सिंह ने इस संबंध में आरोप लगाते हुए कहा है कि जबलपुर से बरगी नगर तक शुरू हुई सिटी बस सेवा पूरी तरह से अवैध है और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की बसें चलाने का कोई भी नियम नहीं है। इन लोगों के पास कोई वैध परमिट भी नहीं है जो यह लोग दिखा सकें।

  • 2 साल पहले बंद हुआ था सिटी बस संचालन
निजी बस संचालकों का कहना है कि लगभग दो-तीन साल पहले यहां पर मेट्रो बस सेवा शुरू की गई थी। जिस पर बरगी नगर निवासी श्रीमती परवीन बानो द्वारा न्यायालय के समक्ष इस संबंध में दावा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था। 

अगर नियम होता तो राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा निगरानी क्रमांक 302/ 19 के पारित आदेश दिनांक 19/ 11 2019 के परिपालन में मार्ग रेलवे स्टेशन से बरगी नगर जिसकी वैधता दिनांक 30,11, 2019 के पारित आदेश दिनांक 19/ 11/ 2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया था और उस समय संचालित किए जाने वाले वाहन क्रमांक एमपी 20 पी ए 0741 का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था, पर बरगी परी क्षेत्र की जनता से कुछ कथित नेताओं द्वारा अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध किए जाने की मंशा से अचानक 3 अगस्त से सिटी बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया है। 

राजनीतिक संरक्षण के चलते बसों का संचालन किया जा रहा है। निजी बस संचालकों ने पुलिस चौकी बरगी नगर तथा बरगी थाने में भी अवैध रूप से मेट्रो बस संचालन के संबंध में शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है।

इस संबंध में सभी निजी बस संचालकों का कहना है कि जबलपुर से बरगी नगर तक सिटी बस चलने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर सिटी बसें अपने निर्धारित नियम और वैध परमिट के साथ चलें निजी बस संचालकों को तो बरगी नगर बस स्टैंड से पिसनहारी की मढ़िया तक की परमिशन दी गई है। सभी निजी बस संचालक बाकायदा शासन को पूरा टैक्स दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सिटी बस संचालकों के लिए कोई भी नियम कायदे दिखाई नहीं देते। सिटी बस संचालक जबलपुर के रेलवे स्टेशन जबलपुर से कलेक्ट्रेट, हाईकोर्ट, तीन पत्ती, छोटी लाइन, मेडिकल से तिलवारा तथा पिसनहारी की मढ़िया होते हुए बरगी नगर मुख्य बस स्टॉप तक पूरी सवारी उठा रहे है। इनके लिए कोई समय सीमा नहीं है और दिन भर में इनके कितने चक्कर लगेंगे यह भी तय नहीं किया गया है। निजी बस संचालकों का कहना है कि मेट्रो बस संचालन से निजी बस ऑपरेटरों के सामने रोजी-रोटी का संकट मंडराने लगा है। 

  • डेढ़ सौ परिवारों के सामने आएगा रोजी-रोटी का संकट 
इस संबंध में निजी बस संचालक सुरेंद्र यादव, संतोष यादव, बंटी यादव, शेरू यादव, मोहम्मद साबिर, महेश सेन, सोनू रजक और गोलू यादव का कहना है कि निजी बस संचालन से ग्रामीण क्षेत्र के लगभग डेढ़ सौ से ज्यादा परिवारों का भरण पोषण हो रहा है। सिटी बस संचालन से उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है, पर जिस तरह से सिटी बसों का संचालन मनमाने तरीकों से किया जा रहा है। उस तरह से तो निजी बस संचालकों के परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। 

  • इनका कहना है
राज्य शासन की नई अधिसूचना के आधार पर नगर निगम सीमा को पार करने के बाद 25 किलोमीटर तक सिटी बस के संचालन का प्रावधान किया गया है। उसी के अंतर्गत सिटी बस बरगी में संचालित हो रही हैं जो पूरी तरह वैधानिक तरीके से चल रही हैं।

- संतोष पाल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जबलपुर

2 अमृत योजना के अंतर्गत गांव से शहर को जोड़ने के लिए चलो बस सर्विस सेवा शुरू की गई है और यह पूरी तरह से वैधानिक हैं हम नियम से ही चल रहे हैं।

- अनिल विश्वकर्मा, मैनेजर, चलो बस सर्विस जबलपुर 

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