उत्तर प्रदेश : महिला कैदी पहन सकेंगी मंगलसूत्र करवाचौथ भी मनाने की ‘आजादी’

यूपी की जेलों में बदले नियम
प्रतीकात्मक चित्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की नयी जेल नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अब विवाहित महिला कैदी ‘मंगलसूत्र’ पहन सकेंगी और राज्य की जेलों में करवा चौथ एवं तीज जैसे त्योहार मना सकेंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर प्रदेश जेल नियमावली को मंजूरी दी थी, जिसमें 1941 की नियम पुस्तिका के निरर्थक और अव्यावहारिक प्रावधानों को हटा दिया गया था।

राज्य के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि नयी नियमावली में कैदियों, विशेषकर महिलाओं के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। नयी जेल नियमावली विवाहित महिला कैदियों को अपना ‘मंगलसूत्र’ पहनने की अनुमति देता है। इससे पहले, उन्हें केवल चूड़ियां, पायल और नाक की कील पहनने की अनुमति थी। नयी जेल नियमावली के अनुसार, सैनिटरी नैपकिन, नारियल तेल और शैम्पू भी उन वस्तुओं की सूची में हैं जो उन्हें मिलेंगी। महिला कैदियों से पैदा हुए बच्चों को जन्म के समय पंजीकृत किया जाएगा। उनका नामकरण संस्कार भी किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चों को उनकी माताओं द्वारा किए गए अपराध के बारे में बैरक में लगातार हो रही बातचीत से दूर रखने के लिए बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था की जा रही हैं।

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