भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर, भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ देशभर में दर्ज सभी प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का बुधवार को निर्देश दिया। 

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी होने तक शर्मा को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने शर्मा को प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी और कहा कि भविष्य में दर्ज की जाने वाली सभी प्राथमिकियां भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस के ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन' द्वारा की जाएगी।

एक ‘टीवी डिबेट शो' के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर शर्मा की टिप्पणी को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुआ था और कई खाड़ी देशों ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थीं। इसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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