आयकरदाताओं को नहीं मिल पाएगा अटल पेंशन योजना का लाभ



नई दिल्ली। आयकरदाता एक अक्तूबर से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना 'एपीवाई' में नामांकन नहीं कर सकेंगे। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक जून, 2015 को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की थी। योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 से 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। 

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, ‘एक अक्तूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, या रहा है, वह एपीवाई में शामिल होने के योग्य नहीं होगा।' 

मंत्रालय ने एपीवाई पर अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव किया है। बुधवार को जारी नयी अधिसूचना उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी, जो एक अक्तूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं। 

अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई अंशधारक, जो एक अक्तूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ है, और बाद में पाया जाता है कि वह आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकरदाता रहा है, तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अब तक की संचित पेंशन राशि उसे दे दी जाएगी। आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

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