महिला के साथ मारपीट करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज

फाइल फोटो।


नोएडा/उत्तर प्रदेश। जनपद गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने शुक्रवार को नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पिछले महीने नोएडा की एक महिला के साथ मारपीट और अपशब्द कहने वाले कथित वीडियो के सामने आने के बाद त्यागी को गिरफ्तार किया गया था। 

आदेश की प्रति के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) रणविजय प्रताप सिंह ने जमानत याचिका खारिज कर दी। त्यागी के वकील ने ‘जमानत याचिका खारिज होने की पुष्टि की है। 

नोएडा पुलिस ने त्यागी (34) को 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

गैंगस्टर अधिनियम के अलावा त्यागी पर उसकी कारों पर ऐसे स्टिकर और राज्य सरकार के प्रतीक का उपयोग करने के आरोप में धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया था, जो केवल विधानसभा सदस्यों को जारी किए जाते हैं।

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