10 बार के सपा नेता आजम खान विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित



लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के विधायक आजम खान यूपी विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए हैं। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को गुरुवार को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेट स्पीच मामले में फैसले के बाद आजम खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित करार दिया गया है। सपा नेता इस साल 10वीं बार रामपुर से विधायक चुने गए थे। 

आजम खान को गुरुवार को रामपुर में एक सांसद / विधायक अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसने उन्हें 2019 के आम चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य पर की गई टिप्पणियों पर अभद्र भाषा के आरोप में दोषी ठहराया था। आजम को उसी अदालत ने तुरंत जमानत दे दी थी ताकि वह अपनी दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकें।

प्राथमिकी के अनुसार, आजम ने रामपुर के तत्कालीन कलेक्टर पर "एक महीने के भीतर रामपुर को नर्क में बदलने" और "दंगे भड़काने" की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आजम पर दंड संहिता की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505ए (सार्वजनिक शरारत) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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