नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बुधवार को निर्देश दिया कि वह नफरती भाषण मामले में दोषी पाये गये विधायक आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान की अपील पर बृहस्पतिवार को ही सुनवाई करे और निर्णय भी ले। न्यायालय ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। नफरती भाषण मामले में रामपुर की एक विशेष अदालत ने खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश विधासभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी।
आजम खान अयोग्यता मामला : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोका
अक्षर सत्ता
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