नोटबंदी के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता... सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से सुनाया फैसला

जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की राय अलग, कहा-नोट कानून बनाकर ही रद्द किए जा सकते थे, अधिसूचना के जरिए नहीं, इतने महत्वपूर्ण मामले में संसद को अलग नहीं रखा जा सकता



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 रुपये की श्रृंखला वाले नोट बंद करने के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस एस. ए. नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस संबंध में फैसला भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सरकार के बीच विचार-विमर्श के बाद किया गया। न्यायालय ने कहा कि आठ नवंबर 2016 की अधिसूचना को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता और फैसला करने की प्रक्रिया के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता। अधिसूचना में 500 और 1000 रुपये की सीरीज़ वाले नोट बंद करने के फैसले की घोषणा की गई थी। पीठ में जस्टिस नज़ीर के अलावा जस्टिस बी. आर. गवई , जस्टिस बी. वी. नागरत्ना, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन भी शामिल हैं। 
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आठ नवंबर 2016 को जारी अधिसूचना वैध व प्रक्रिया के तहत थी। हालांकि रिज़र्व बैंक कानून की धारा 26(2) के तहत केंद्र के अधिकारों के मुद्दे पर जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की राय जस्टिस बी. आर. गवई से अलग है। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने कहा कि 500 और 1000 रुपये की श्रृंखला के नोट कानून बनाकर ही रद्द किए जा सकते थे, अधिसूचना के जरिए नहीं। उन्होंने कहा कि संसद को नोटबंदी के मामले में कानून पर चर्चा करनी चाहिए थी, यह प्रक्रिया गजट अधिसूचना के जरिए नहीं होनी चाहिए थी। उनके अनुसार, देश के लिए इतने महत्वपूर्ण मामले में संसद को अलग नहीं रखा जा सकता इससे पहले, वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी की कवायद पर फिर से विचार करने के सर्वोच्च न्यायालय के प्रयास का विरोध करते हुए सरकार ने कहा था कि अदालत ऐसे मामले का फैसला नहीं कर सकती है, जब ‘बीते वक्त में लौट कर’ कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने केंद्र के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, 4:1 के बहुमत के साथ फैसले को सही ठहराया।

Post a Comment

أحدث أقدم