नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के मनोनीत सदस्य महापौर चुनाव में वोट नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की है। वहीं दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा है कि वह 16 फरवरी को होने वाले महापौर चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए टाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मनोनीत सदस्य चुनाव में वोट नहीं दे सकते।
दिल्ली नगर निगम के मनोनीत सदस्य महापौर चुनाव में वोट नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट
अक्षर सत्ता
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