सारस को बचाने वाले किसान आरिफ पर केस दर्ज


अमेठी। सारस को बचाकर अपने साथ रखने वाले अमेठी के किसान आरिफ पर केस दर्ज हो चुका है। वन विभाग ने आरिफ के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। विभाग का कहना है कि आरिफ ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2,9, 29,51 और 52 का उल्लंघन किया है। वन विभाग ने आरिफ को नोटिस भेजकर 2 अप्रैल को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है।

गौरतलब है कि बीते दिनों वन विभाग की टीम ने सारस को आरिफ के घर से लेकर रायबरेली के समसपुर पक्षी बिहार में शिफ्ट कर दिया था। हालांकि अब उस कानपुर चिड़ियाघर भेजा दिया गया। शनिवार इसकी पुष्टि संरक्षक लुप्तप्राय प्रजातियां (लखनऊ) मनोज सोनकर ने की।  उनके मुताबिक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुनील चौधरी ने सारस को कानपुर चिड़ियाघर भेजने का आदेश जारी किया।

आरिफ सारस से दोस्ती को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा बने हुए थे। सारस और आरिफ की दोस्ती के कई वीडियो भी वायरल हुए। वन विभाग द्वारा सारस को आरिफ से अलग करने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आलोचना की थी। अखिलेश ने यह भी कहा कि सारस को तो कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया…क्या गोलू को भी गोरखपुर चिड़ियाघर भेजेंगे? 

सारस का आरिफ से लगाव या फिर आरिफ का सारस से लगाव तब हुआ जब उसे घायल अवस्था में अगस्त 2022 में रेस्क्यू किया। सारस उसके खेत में मिला जिसका पैर टूटा हुआ था। घायल सारस को आरिफ ने घर लाया और उसका इलाज किया। ठीक होने के बाद सारस आरिफ के साथ ही रहने लगा। उसके साथ खाना खाता। कई किमी तक उसके साथ उड़ता रहता। उसके लगाव के किस्से इंटरनेट पर कहे-देखे जाने लगे। अब आरिफ खुद ही मुश्किल में आ गया है।

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