सुप्रीम कोर्ट : चिकित्सा आधार पर सत्येंद्र जैन को जमानत




नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें यह राहत तब मिली है जब एक दिन पहले वह चक्कर आने से तिहाड़ जेल के शौचालय में गिर पड़े थे और उन्हें एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को जैन को गिरफ्तार किया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद थे।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने शुक्रवार को जैन (58) को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी और उनसे 10 जुलाई तक चिकित्सा रिकॉर्ड पेश करने को कहा। साथ ही पीठ ने जैन को मीडिया से बात न करने का भी निर्देश दिया। 

जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है और वह रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या से परेशान हैं। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जैन की एम्स या आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों के एक पैनल से चिकित्सा जांच कराए जाने की मांग की। 

उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में इलाज की जरूरत बताई जाती है तो जांच एजेंसी इसका विरोध नहीं करेगी। राजू ने कहा, ‘वह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और कारागार मंत्री थे। उनकी ऐसे अस्पताल में जांच कराए जाने की आवश्यकता है जो उनके मातहत नहीं आता था।'

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