नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में की गई हत्या के जुर्म में बलवंत सिंह राजोआना को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने से बुधवार को इनकार कर दिया। राजोआना पिछले 26 वर्ष से जेल में है।
जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ एवं जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकार दोषी की दया याचिका पर निर्णय लेगा। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने राजोआना की ओर से शीर्ष अधिवक्ता मुकुल रोहतगी तथा अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के एम नटराज की दलीलें सुनने के बाद दो मार्च को दोषी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
राजोआना पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था और उसे 31 अगस्त 1995 को पंजाब सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट मामले में दोषी पाया गया था। इस घटना में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह तथा 16 अन्य लोग मारे गए थे। एक विशेष अदालत ने राजोआना को जुलाई 2007 में मौत की सजा सुनाई थी।
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