नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नये कानून के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नये कानून में इनकी नियुक्ति ऐसी समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एक गैर-सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) की ओर से दायर याचिका को इसी विषय पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ अप्रैल में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और केंद्र को नोटिस जारी किया।
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