सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा


नई दिल्ली | विपक्ष की अग्निवीर योजना को रद्द किये जाने की मांग के बीच सरकार ने कहा है कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिये सभी अर्धसैनिक बलों में सिपाहियों के 10- 10 प्रतिशत पद आरक्षित किये जायेंगे, साथ ही उन्हें शारीरिक जांच और उम्र में भी छूट दी जायेगी।
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल और रेवले सुरक्षा बल जैसे अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों ने बृहस्पतिवार को बताया कि उन्होंने सेवानिवृत अग्निवीरों की भर्ती के संबंध में सभी तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत अग्निवीरों के लिये बलों में सिपाहियों के 10- 10 प्रतिशत पद आरक्षित किये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण में कुछ छूट दी जायेगी, साथ ही उन्हें आयु में भी छूट दी जायेगी। पहले बैच के अग्निवीरों को पांच वर्ष की और इसके बाद के बैच को उम्र में तीन वर्ष की छूट दी जायेगी। उन्होंने कहा कि दोनों बल यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवानिवृत अग्निवीरों को भर्ती में इन छूट का अधिक से अधिक लाभ मिले।
अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण में छूट पर सरकार की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों की भर्ती के समय उनका शारीरिक परीक्षण किया जाता है और जिसके पास यह परीक्षण प्रमाण पत्र होगा, उसे छूट दी जा सकती है।
अधिकारियों ने कहा कि सेनाओं में प्रशिक्षित अग्निवीर मिलने से दोनों बलों की क्षमता और दक्षता बढ़ेगी।

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