मानहानि मामले में सांसद गोखले को एक ट्वीट के बदले चुकाना होगा 50 लाख रुपये का जुर्माना


नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को निर्देश दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ किए गए अपमानजनक ट्वीट्स के मामले में लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का जुर्माना दें। साकेत गोखले ने अपने ट्वीट में पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में खरीदी गई संपत्ति का जिक्र किया था।

साथ ही उन्होंने  उनके पति केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की संपत्ति के बारे में सवाल खड़े किए थे। गोखले ने ट्वीट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी टैग कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)  जांच की मांग भी की थी। बता दें कि हाई कोर्ट में लक्ष्मी पुरी ने 2021 में  याचिका दायर की थी. इसके बाद अदालत ने साकेत गोखले को निर्देश दिया था कि वे 24 घंटे के भीतर लक्ष्मी पुरी और हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ किए गए अपमानजनक ट्वीट्स हटाएं।

साथ ही, हाईकोर्ट ने ट्विटर को भी निर्देश दिया था कि अगर साकेत गोखले ट्वीट्स नहीं हटाते हैं तो वो उन ट्वीट्स को हटाएं। कोर्ट ने साकेत गोखले को निर्देश दिया था कि वे लक्ष्मी पुरी और हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं करेंगे।अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साकेत गोखले से पूछा था कि आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं।

हरदीप सिंह पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा था कि साकेत गोखले ने उनके क्लाइंट के इनकम का स्रोत पूछते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा था कि गोखले ने 13 जून, 2021 और 23 जून, 2021 को किए अपने ट्वीट में कहा कि लक्ष्मी पुरी की बेटी का नाम और उसे क्या-क्या दिया, ये जाने का मौलिक अधिकार है. गोखले ने ट्वीट में आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह पुरी ने केंद्र सरकार की सैलरी से कुछ खरीदा जिसे वह जानना चाहते हैं।

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