नई दिल्ली | बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूचित किया कि झारखंड के जामताड़ा जिले के पांच निवासियों को फोन कॉल के माध्यम से कई व्यक्तियों को ठगने के आरोप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
ईडी ने बताया कि रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने 20 जुलाई को इन पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया था और मंगलवार को उनकी सजा की घोषणा की।
इन पांच साइबर अपराधियों ने फोन कॉल के माध्यम से विभिन्न लोगों को ठगकर उनके बैंक खातों से पैसे निकालने का अपराध किया था। अदालत ने उन्हें कठोर सजा देते हुए कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है।
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