कोचिंग सेंटर मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त, दिल्ली सरकार को नोटिस



नई दिल्ली | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव के चलते तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और एमसीडी आयुक्त को नोटिस भेजकर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने 27 जुलाई को इस घटना को लेकर मीडिया में आयी रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये नोटिस भेजे हैं।

  • शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई

आयोग की विज्ञप्ति में मीडिया की रिपोर्टों का हवाला दिया गया है | जिनमें कहा गया है कि कोचिंग सेंटर के भूतल की लाइब्रेरी में जलभराव के खतरे के बारे में कई शिकायतें अधिकारियों से की गईं थी, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

  • अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं एजेंसियां 

घटना को लेकर आयोग ने गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नगर निगम और कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं।

  • लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश

आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके चल रहे ऐसे संस्थानों और कोचिंग सेंटरों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने और इन अनियमितताओं को रोकने में विफल रहने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

आयोग ने नोटिस में इस बात का भी उल्लेख किया है कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे एक और युवा की जलभराव वाली सड़क पार करते समय बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी। विज्ञप्ति में मीडिया रिपोर्टों के हवाले से कहा गया कि यह घटनाएं अधिकारियों की लापरवाही की परिणाम हैं।

आयोग ने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इस संबंध में उठाये गये अबतक के कदमों से अवगत कराने को कहा है।

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