यूजीसी : अब फीस रिफंड नहीं करने पर ख़त्म हो जाएगी कॉलेज की मान्यता


नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने फीस रिफंड को लेकर देश में अपने नियमों को लागू करने को लेकर सख्ती दिखाई है। यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद फीस रिफंड को लेकर एक नई पॉलिसी बनाई है। इस नई फीस रिफंड पॉलिसी 2024 (UGC Fee Refund Policy 2024) को पहले की पॉलिसी के मुकाबले काफी सख्त कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक अगर समय रहते किसी भी छात्र की फीस कॉलेज के द्वारा नहीं वापस की, तब संबंधित कॉलेज की मान्यता तक रद्द हो सकती है। साथ ही कॉलेज का अनुदान रोकने से लेकर डिफॉल्टर लिस्ट में डालने का प्रावधान किया है। 

  • शिक्षा मंत्रालय से नोटिस जारी 

इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव मनीष जोशी ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है। इस नोटिस में उन नियमों का हवाला दिया है, जिसके तहत फीस न चुकाने की स्थिति में कॉलेज की मान्यता रद्द करने का जिक्र है। यह नियम इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित अन्य कॉलेजों पर भी लागू होगा।

  • क्या हैं यूजीसी के नियम

यूजीसी ने फीस न लौटाने की स्थिति में कॉलेज प्रशासन पर सख्त रूपरेखा तैयार की है। इसमें ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्स पढ़ाने की मंजूरी वापस लेने, स्वायत्त संस्थान का दर्जा वापस लेने से लेकर उन्हें डिफॉल्टर सूची में डालकर उनके नाम सार्वजनिक करने तक का प्रावधान है।

नोटिस के अनुसार, इसके लिए छात्रों या अभिभावकों को नियमों के दायरे में आवेदन भी करना होगा। मसलन फीस वापसी के लिए एक तय समय सीमा होती है। ऐसे में छात्र या अभिभावक को इस समय सीमा के अंदर आवेदन करना होगा, ताकि समय रहते उनका पैसा वापस किया जा सके। 

  • मिल रही थी शिकायतें

दरअसल यूजीसी को कई छात्रों और अभिभावकों से इसकी शिकायत मिली थी कि एजेकुशन सिस्टम में कई बार ऐसा पाया गया है कि खास कारणों में अगर कोई छात्र संस्थान से अपना नाम वापस ले लेता है, तब उस नियमों के दायरे के मुताबिक कालेज से फीस वापस नहीं हो रही हैं। इसतरह के शिकायतकर्ता छात्रों और अभिभावकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी।

  • ऐसे होगा पालन 

नोटिस में कहा गया है कि एडमिशन की अंतिम तिथि के 15 दिन या उससे पहले सीट खाली रहने पर 100 फीसदी फीस वापस की जाएगी। साथ ही, प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों से कम समय में 90 प्रतिशत फीस वापस कर दी जाएगी। प्रवेश की अंतिम तिथि की अधिसूचना के 15 दिन बाद प्रवेश की 80 प्रतिशत राशि वापस कर दी जाएगी। 15 से 30 दिनों के भीतर 50 प्रतिशत राशि वापस कर दी जाएगी। कोई भी फीस प्रवेश के एक महीने या 30 दिनों के बाद वापस की जाएगी।

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