बदल गए रेलवे के नियम, अब वेटिंग टिकट पर आरक्षित कोच में यात्रा की अनुमति नहीं



नई दिल्ली | पिछले दिनों कई ऐसे वीडियोज वायरल हुए थे, जिनमें ट्रेनों में स्लीपर और एसी में भी बिना रिजर्वेशन वाले यात्रियों को यात्रा करते हुए दिखाया गया था। वेटिंग लिस्ट के टिकटों के कारण ट्रेनों के रिजर्वेशन कोचों में भीड़भाड़ दिखाई देती थी। अब रेलवे  ने वेटिंग लिस्ट टिकटों को लेकर नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के मुताबिक, केवल कन्फर्म रिजर्वेशन वाले यात्रियों को ही रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने की अनुमति है।

अब से, प्रतीक्षा सूची के टिकट-चाहे ऑनलाइन बुक किए गए हों या टिकट काउंटरों पर, उन्हें आरक्षण कोच या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही वेटिंग टिकट काउंटर से खरीदा गया हो, यात्री आरक्षण कोच सहित आरक्षित कोचों में सीटों पर कब्जा नहीं कर सकते। इससे पहले ऑनलाइन वेटिंग टिकट तो खुद ब खुद कैंसिल हो जाता था लेकिन काउंटर से खरीदे गए वेटिंग टिकट पर यात्रा करने की अनुमति थी।
  • वेटिंग लिस्ट टिकट से केवल जनरल कोच से ही यात्रा संभव 
रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आप आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट टिकट बुक करते हैं तो आपको आरक्षित कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ तो आपका पैसा अपने आप रिफंड हो जाएगा। पहले कभी-कभी काउंटर से वेटिंग टिकट वाले यात्री रिजर्वेशन कोच में यात्रा करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे टिकट काउंटर से खरीदे गए वेटिंग लिस्ट टिकट से केवल जनरल कोच से ही यात्रा की जा सकती है। आरक्षण या एसी कोच में यात्रा करने पर दंड मिल सकता है।
  • प्रतीक्षा सूची के टिकट वाले यात्रियों को आरक्षण कोच में प्रवेश की अनुमति नहीं 
प्रतीक्षा सूची के टिकट रखने वाले यात्रियों को आरक्षित कोचों में यात्रा करने के लिए अगले स्टेशन पर उतरने के लिए कहा जा सकता है और जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतीक्षा सूची के टिकट वाले यात्रियों को आरक्षण कोच में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पकड़े जाने पर उस पर 440 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतीक्षा सूची का टिकट लेकर आरक्षित कोच में यात्रा करने पर भी भारी जुर्माना लगेगा। पकड़े जाने पर आपसे प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य तक की यात्रा के लिए न्यूनतम जुर्माने के अलावा ₹440 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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