नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को दी गई पांच महीने की साधारण कारावास की सजा को सोमवार को निलंबित कर दिया। पाटकर को यह सजा दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा 23 साल पहले उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दी गई थी। उस समय सक्सेना गुजरात के एक गैर सरकारी संगठन के प्रमुख थे।
सक्सेना के वकील गजिंदर कुमार ने बताया कि पाटकर की अपील पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने सजा निलंबित कर दी और दूसरे पक्ष (उपराज्यपाल) को नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने पाटकर को 25,000 रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी।
إرسال تعليق