मध्य प्रदेश में दुकानदारों को नाम लिखना जरुरी नहीं



नई दिल्ली। MP की भाजपा (BJP) सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि, उसने राज्य में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं दिया है। मालूम हो कि, यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश को लेकर उत्तर प्रदेश में विवाद जारी है। 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी सरकार (UP Govt) को कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) मार्ग पर दुकानदारों को अपना नाम लिखने के आदेश पर रोक लगा दी  है । जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राह पर उत्तराखंड और मध्यप्रदेश की सरकार भी इसी तरह का फैसला दे चुकी है, लेकिन आज एमपी सरकार (MP Govt) ने भी अपना रुख साफ कर लिया है।

यूपी की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को इस आदेश को पूरे राज्य में लागू कर दिया, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि उनके राज्य में इसी तरह के निर्देश पहले से ही लागू हैं। 
  • मोहन सरकार ने क्या कहा
इसी बीच मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने शहरी निकायों से किसी भी तरह का भ्रम फैलाने से बचने को कहा है। शहरी विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी) ने देर रात एक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की।

इससे कुछ दिन पहले उज्जैन के महापौर ने दावा किया था कि दुकानदारों को बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। विभाग ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम बोर्ड पर लिखने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। 
  • उज्जैन में कोई बाध्यता नहीं 
पिछले सप्ताह उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने महापौर परिषद के 26 सितंबर 2002 के एक कथित निर्णय का हवाला देते हुए दावा किया था कि दुकानदारों से अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए कहने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने दावा किया था कि मंजूरी को आपत्तियों के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया है और सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। यूडीएचडी ने शहरी निकायों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को दिए गए निर्देशों के बारे में भ्रम फैलाने से बचने का निर्देश दिया।

विभाग ने जोर दिया कि मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम-2017 दुकान मालिकों को बोर्ड पर अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं करता है। विभाग ने कहा, "मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम-2017 के तहत दुकानों पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं।

इन बोर्ड पर दुकान मालिक का नाम प्रदर्शित करने की कोई बाध्यता नहीं है। महापौर की टिप्पणियों के बाद उज्जैन नगर निगम ने भी पुष्टि की है कि शहर में दुकान के बोर्ड पर नाम और फोन नंबर प्रदर्शित करने को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 
  • BJP विधायक रमेश मेंदोला ने CM को लिखा था पत्र 
इसके अलावा, भाजपा विधायक (BJP MLA) रमेश मेंदोला (Ramesh Mendola) ने मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) को पत्र लिखकर दुकान मालिकों द्वारा अपने नाम गर्व से प्रदर्शित करने का समर्थन किया।

मेंदोला ने तर्क दिया कि नाम प्रदर्शित करना व्यक्तिगत गौरव और ग्राहक अधिकार का मामला है, न कि ऐसा कुछ जिसे अनिवार्य या हतोत्साहित किया जाना चाहिए। विधायक ने दावा किया, "मध्य प्रदेश में हर छोटे-बड़े व्यापारी, व्यवसायी और दुकानदार को अपना नाम बताने में गर्व की अनुभूति होगी।" 

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