नए कानून के तहत पहली FIR दिल्ली नहीं मध्यप्रदेश में दर्ज हुई : अमित शाह


नई दिल्ली| केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि है कि नई आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सुबह 12.10 बजे दर्ज की गई। इससे पहले, रिपोर्टों में कहा गया था कि नए आपराधिक कोड के तहत पहला मामला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सड़क में बाधा डालने के लिए एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दायर किया गया था।

मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि पहला मामला ग्वालियर में दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि यह झूठ है कि पहला मामला एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज किया गया था। पहला मामला ग्वालियर में 1.80 लाख रुपये की मोटरसाइकिल की चोरी के लिए रात 12.10 बजे दर्ज किया गया था।

दिल्ली में पहला मामला स्टेशन के पास सड़क बाधित करने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ दर्ज किया गया था। यह देश का पहला मामला नहीं था। एफआईआर नई आपराधिक संहिता की धारा 285 के तहत दर्ज की गई थी।

दिल्ली में प्राथमिकी तब दर्ज की गई जब रविवार रात गश्त पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने सड़क पर पानी की बोतलें और गुटखा बेचते हुए एक रेहड़ी-पटरी वाले को देखा। अस्थायी स्टॉल ने सड़क को बाधित कर दिया था और  बार-बार इसे हटाने के लिए कहने के बाद भी जब बात नहीं बनी तब पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी।

एफआईआर की कॉपी में कहा गया है कि रेहड़ी-पटरी वाले ने कल देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक फुटओवर ब्रिज के नीचे अपनी दुकान लगाई थी। वह आदमी सड़क पर पानी, बीड़ी और सिगरेट बेच रहा था और इस रुकावट के कारण जनता को परेशानी हो रही थी। उप-निरीक्षक ने उस व्यक्ति को सड़क से ठेला हटाने के लिए कई बार कहा, लेकिन उसने बात नहीं मानी। उप-निरीक्षक ने कई राहगीरों से जांच में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, फिर उप-निरीक्षक ने ई-प्रमाण एप्लिकेशन का उपयोग करके एक वीडियो शूट किया।

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