स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा, छह घंटे में प्राथमिकी दर्ज कराना जरूरी


नई दिल्ली | अस्पतालों में विशेष रूप से डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की बढती वारदातों को गंभीरता से लेते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों को इस तरह के मामलों में छह घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

महानिदेशक, चिकित्सा सेवा अतुल गर्ग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कहा कि चिकित्सा संस्थानों में डाक्टरों तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढोतरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि संस्थान के प्रमुख को ड्यूटी पर तैनात किसी भी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ हिंसा के बारे में छह घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करानी होगी।

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